Aadhaar Address Update 2026: आधार कार्ड में पते के साथ C/O, W/O या S/O जैसे संबंध सूचक शब्द अब स्वतः नहीं जुड़ेंगे। UIDAI ने एन्रोलमेंट और अपडेट सॉफ्टवेयर से C/O फील्ड को हटा दिया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पिता या पति का नाम पते में शामिल करना चाहता है तो अब केवल HoF आधारित अपडेट का विकल्प ही उपलब्ध है।
UIDAI के नए नियम की मुख्य बातें
UIDAI ने 1 जून 2025 से C/O फील्ड को हटाने का निर्देश जारी किया था। अब केवल परिवार के मुखिया यानी Head of Family पर आधारित अपडेट में ही HoF का नाम पते के साथ जुड़ता है। HoF की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसे अनुरोध स्वीकार करना होगा।
Aadhaar App से अपडेट की प्रक्रिया
ऐप में Services से Address Update चुनें, परिवार सदस्य का आधार नंबर डालें, संबंध चुनें, फेस ऑथेंटिकेशन करें और शुल्क का भुगतान करें। वर्तमान जानकारी के अनुसार शुल्क 75 रुपये है और प्रक्रिया में अधिकतम 30 दिन लग सकते हैं।
UIDAI ने C/O विकल्प क्यों हटाया
आंतरिक ज्ञापन के अनुसार C/O फील्ड अनिवार्य नहीं था और कोई भी इसमें मनमाना नाम भर सकता था। UIDAI रिश्ते का कोई प्रमाण नहीं मांगता था। इससे दुरुपयोग की शिकायतें आईं क्योंकि लोग C/O लिखे नाम को रिश्ते के सबूत के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इसी को रोकने के लिए फील्ड हटाया गया। ऑपरेटरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे हाथ से C/O, S/O जैसे शब्द न लिखें।
क्या पहले से बने आधार कार्ड से नाम हट जाएंगे
नियम बदलने का मतलब यह नहीं है कि पुराने आधार कार्ड अमान्य हो जाएंगे। UIDAI ने ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की है। अगर किसी को विभाग या बैंक में अभिभावक का नाम दिखाना जरूरी है तो HoF प्रक्रिया अपनानी होगी।
पहले और अब के नियमों की तुलना
| मुद्दा | पहले | अब |
|---|---|---|
| C/O फील्ड | वैकल्पिक, कोई भी नाम भरा जा सकता था | एन्रोलमेंट क्लाइंट से हटाया गया |
| रिश्ते का प्रमाण | UIDAI की ओर से कोई जांच नहीं | HoF प्रक्रिया में संबंध और सहमति की पुष्टि |
| पते में नाम जुड़ना | ऑपरेटर या यूजर खुद टाइप कर सकता था | केवल HoF आधारित अपडेट में अपने आप जुड़ेगा |
HoF कौन बन सकता है
UIDAI के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति HoF बन सकता है। आमतौर पर माता-पिता, पति-पत्नी, कानूनी अभिभावक और बच्चे इस श्रेणी में आते हैं। HoF के आधार में पता सही होना चाहिए और मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए।
Aadhaar App से HoF एड्रेस अपडेट कैसे करें
- ऐप खोलें और 6 अंकों के PIN से लॉगिन करें।
- Services में Address Update चुनें।
- OTP से सत्यापन पूरा करें।
- HoF का आधार नंबर दर्ज करें और संबंध चुनें।
- फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें।
- 75 रुपये का शुल्क चुकाएं।
- HoF को अनुरोध मिलेगा और उसे स्वीकार करना होगा।
myAadhaar पोर्टल से अपडेट
myaadhaar.uidai.gov.in पर लॉगिन करके HoF विकल्प चुनें। संबंध प्रमाण जैसे राशन कार्ड, मार्कशीट या विवाह प्रमाणपत्र अपलोड करें। अगर दस्तावेज न हों तो HoF का स्व-घोषणा पत्र भी लगाया जा सकता है।
जरूरी सावधानियां
- HoF को 30 दिन में अनुरोध स्वीकार करना होगा, अन्यथा अनुरोध बंद हो जाएगा।
- अस्वीकार होने पर शुल्क वापस नहीं मिलेगा।
- संबंध प्रमाण में दोनों नाम आधार से मेल खाने चाहिए।
- SRN नंबर संभालकर रखें और स्टेटस myAadhaar पर चेक करें।
यह सुविधा किसके लिए फायदेमंद
शादी के बाद नए घर आई महिलाएं, माता-पिता के साथ रहने वाले बच्चे और बुजुर्ग अभिभावक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर अपना पता प्रमाण उपलब्ध हो तो सामान्य दस्तावेज वाला रास्ता भी चुना जा सकता है।
आधार एड्रेस अपडेट से जुड़े सवाल-जवाब
क्या C/O का विकल्प पूरी तरह हटा दिया गया है?
हां, UIDAI ने C/O फील्ड हटा दिया है। अब सिर्फ HoF आधारित अपडेट में ही HoF का नाम C/O के रूप में जुड़ता है।
पिता या पति का नाम कैसे जुड़वाएं?
ऐप या पोर्टल पर HoF विकल्प चुनें, उनका आधार नंबर डालें, संबंध चुनें और मंजूरी लें।
HoF अपडेट का शुल्क कितना है?
UIDAI FAQ के अनुसार 75 रुपये है। भुगतान से पहले स्क्रीन पर दिखा शुल्क जरूर देखें।
अपडेट में कितना समय लगता है?
HoF की मंजूरी के बाद अधिकतम 30 दिन लग सकते हैं।
अगर HoF मंजूरी न दे तो क्या होगा?
30 दिन में जवाब न मिलने पर अनुरोध बंद हो जाता है और शुल्क वापस नहीं होता।
नोट: शुल्क और प्रक्रिया UIDAI समय-समय पर बदल सकता है। आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर ताजा जानकारी देखें।

